आखरी अपडेट: 21 सितंबर, 2022, शाम 7:10 बजे IST
ईडी के वकील ने कहा कि अगर वाड्रा को यूएई जाने की इजाजत दी गई तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। (फोटो: एएनआई)
अदालत ने वाड्रा की सावधि जमा जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा फिलहाल जमानत पर हैं
व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से विदेश यात्रा के संबंध में उन पर अदालत की शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी।
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत पर चल रहे वाड्रा की सावधि जमा जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अदालत ने अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
वाड्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, “एक त्रुटि हुई है। मेरा स्पष्ट रूप से गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। जज को एक्स कहने और वाई करने का कोई इरादा नहीं था। यह बाद में सोचा नहीं गया था। मेरे पास पहले से मौजूद गहरी शिरा घनास्त्रता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने गलती की है।”
जज ने कहा, “आपको अनुमति लेनी चाहिए थी।”
वाड्रा के वकील सिंघवी ने आगे कहा, “मैं ‘यूएई के माध्यम से’ नहीं डालने की गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। त्रुटि के लिए क्षमा करें।”
न्यायाधीश ने पूछा, “अनुमति मांगने और उसका पालन न करने का क्या उद्देश्य है?”
ईडी के वकील ने कहा कि अगर वाड्रा को यूएई जाने की इजाजत दी गई तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सिंघवी ने दलील दी कि अदालत ने वाड्रा को तीन बार दुबई जाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में आरोपी नहीं हूं।
ईडी के वकील ने कहा कि वाड्रा ने अदालत में उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा कार्यक्रम का ठीक से पालन नहीं किया।
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